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बिहार पथ निर्माण विभाग ला रहा संवेदकों के लिए नई नियमावली 2026, 50 करोड़ से अधिक परियोजनाओं के लिए श्रेणी-1 और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल

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पटना: बिहार पथ निर्माण विभाग सड़क निर्माण में लगे संवेदकों के लिए नए वित्तीय वर्ष में नियमावली 2026 लागू करने जा रहा है। नई नियमावली में संवेदकों के लिए विशेष श्रेणी-1 बनाई गई है, जिसके तहत केवल 50 करोड़ या उससे अधिक की निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक शामिल होंगे। इसके अलावा, नियमावली में लापरवाही के लिए स्पष्ट आर्थिक दंड, ब्लैकलिस्टिंग के प्रावधान और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को भी शामिल किया जा रहा है।पथ निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार, नई नियमावली संवेदकों की जिम्मेदारियों और अधिकारों को और स्पष्ट करेगी। संवेदकों की लापरवाही के प्रकार और उनके लिए आर्थिक दंड की सीमा पहले से निर्धारित होगी। साथ ही, किसी संवेदक को कितनी अवधि तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, यह भी नियमावली में तय होगा। वर्तमान 2007 की नियमावली में यह स्पष्ट नहीं था, जिससे कई बार विवाद और अंबiguous स्थिति उत्पन्न होती थी।50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए बनाई गई नई श्रेणी-1 संवेदकों को बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रतिस्पर्धा का मौका देगी। विभाग ने कहा कि यह पहल खासकर बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। संवेदकों को नियमों के उल्लंघन पर वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी तय होगी।नयी नियमावली के साथ ही पथ निर्माण विभाग के माडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को शामिल किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत परियोजना विशेष की जरूरत के अनुसार कंपनी 70 प्रतिशत निवेश करेगी और शेष 30 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने अक्टूबर 2025 में इस मॉडल को मंजूरी दी थी और अब विभाग इस मॉडल के तहत कुछ विशेष योजनाओं पर काम शुरू करने जा रहा है।पथ निर्माण विभाग का कहना है कि नई नियमावली से सड़क निर्माण में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। संवेदकों की जिम्मेदारियों की स्पष्टता से परियोजनाओं में देरी और लापरवाही की संभावना कम होगी। विभाग ने सभी संवेदकों से कहा है कि वे नियमावली 2026 के लागू होने से पहले तैयारियों को पूरा करें और सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें।

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